मुश्ताक अहमद
गोंडा।जनपद के नवाबगंज थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव निवासी बसपा नेता अब्दुल राजिक उस्मानी के खिलाफ अदालत के आदेश पर नवाबगंज थाने में धोखाधड़ी सहित कई अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।
नवाबगंज थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव निवासी मो० मुजीब पुत्र मो० हनीफ ने अदालत के आदेश पर दर्ज कराये गये मुकदमे में बताया कि उसने बसपा नेता के यहां 2015 से तीन वर्ष तक दस हजार रूपये प्रतिमाह वेतन पर नौकरी किया था। इसी दौरान बसपा नेता ने धोखाधड़ी एंव छल कपट पूर्वक नौकरी एंव जमीन के बदले जमीन देने का लालच देकर उसकी भूमि गाटा संख्या 259 को दान पात्र मदरसा मिसबाहुलउलूम के नाम पर 14 फरवरी 2016 में बैनामा करा दिया था। बसपा नेता अब्दुल राजिक ने वादी को न तो जमीन दी और न ही नौकरी।
वादी ने बताया कि बसपा नेता ने जालसाजी करते हुए हाथ से लिखे गए स्टेटमेंट बनाकर 32,90000 रुपये की मांग की और विश्वासघात करते हुए मेरा वेतन दो लाख रुपये भी गबन कर लिया। 25 सितंबर 2023 को जब वादी ने जब बसपा नेता अब्दुल राजिक उस्मानी से जमीन के बदले जमीन और वेतन की मांग की तो बसपा नेता ने अपशब्दों का प्रयोग करते कहा कि दोबारा दरवाजे पर आये तो गोली मार दूंगा।
प्रभारी निरीक्षक निर्भय नरायन सिंह ने बताया कि अदालत के आदेश पर आरोपी के विरूद्ध धोखाधड़ी,जालसाजी सहित अन्य संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। बसपा नेता राजिक उस्मानी की पत्नी निगार फातिमा गौरा विधानसभा से बसपा प्रत्याशी रह चुकी हैं।

