बलरामपुर।जनपद के थाना कोतवाली उतरौला क्षेत्र में कूटरचित दस्तावेज तैयार कर असली जमीन मालिक की जगह अन्य व्यक्ति को खड़ा कर बेसकीमती जमीन का फर्जी दानपात्र कराने वाले गिरोह से जुड़े एक और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव बताया जा रहा है,जिसने परिवार रजिस्टर में फर्जी प्रविष्टि दर्ज कर धोखाधड़ी में अहम भूमिका निभाई थी।
पुलिस अधीक्षक बलरामपुर विकास कुमार के निर्देशन में चल रही जांच के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक विशाल पांडे व क्षेत्राधिकारी उतरौला राघवेंद्र सिंह के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक अवधेश राज सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया।
वादी मुकदमा हीरालाल मिश्र पुत्र देवेंद्र नाथ मिश्र निवासी ग्राम देवरिया मैनहा,थाना कोतवाली उतरौला,जनपद बलरामपुर द्वारा दर्ज कराई गई तहरीर के आधार पर मुकदमा संख्या 11/2020 धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120बी, 34 भा.दं.वि. में यह कार्रवाई की गई।
वादी के अनुसार अभियुक्तों ने असली जमीन मालिक अयोध्या प्रसाद पुत्र स्व. रामसेवक निवासी ग्राम देवरिया मैनहा की मृत्यु के बाद कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से परिवार रजिस्टर में फर्जी अंकन कर जमीन का फर्जी दानपात्र तैयार कराया। इस दौरान तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव ने दस्तावेज़ों में झूठी प्रविष्टि दर्ज कर धोखाधड़ी में सहयोग किया।
पुलिस विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर राजकुमार गौतम पुत्र स्व. रामदुलारे निवासी ग्राम छोटा धुसाह थाना कोतवाली देहात, जनपद बलरामपुर (तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव, ब्लॉक उतरौला) को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। अभियुक्त ने फर्जी दस्तावेज तैयार करने में अपनी भूमिका स्वीकार की है। पुलिस ने आरोपी को आवश्यक विधिक कार्रवाई के उपरांत न्यायालय रवाना किया।
उल्लेखनीय है कि इस प्रकरण में पुलिस पहले ही दिनांक 20 अगस्त 2025 को पाँच अभियुक्तों सुनील कुमार मिश्रा पुत्र राम चरित्र मिश्रा, 2 – रीता मिश्रा पत्नी सुनील कुमार मिश्रा, 3- उर्मिला मिश्रा पुत्री राम चरित्र मिश्रा, 4- सीमा मिश्रा पत्नी राजकुमार मिश्रा, 5 – नानक शरण सिंह बम बहादुर सिंह निवासी ग्राम नन्दनगर अचानकपुर, थाना कोतवाली देहात को हिरासत में लेकर न्यायालय में प्रस्तुत कर चुकी है।

