अयोध्या।अयोध्या मंडल की आरटीओ ऋतु सिंह ने उप संभागीय परिवहन दफ्तर अमेठी जिला व सुल्तानपुर का निरीक्षण किया। सुल्तानपुर के एआरटीओ नन्दकुमार,अमेठी के पीटीओ शोभनाथ त्रिपाठी व सुल्तानपुर की पीटीओ शबाना परवीन के साथ कार्यालय के कर्मचारी मौजूद रहें।
आरटीओ ने डीलर्स व ट्रांसपोटरों के साथ बैठक की। डीलरों को रोड सेफ्टी कार्नर स्थापित करने वहीं सड़क सुरक्षा संबंधी होर्डिंग लगाये जाने को कहा है। उनके यहाँ आने वालें सभी क्रेताओं को रोड सेफ्टी चिन्हों की जानकारी दी जाय। इसके अलावा डीलर्स/ट्रांसपोटरों को ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर एवं स्कैपिंग यार्ड की परिवहन विभाग की योजनाओं को बताया गया। ट्रांसपोटरों को कामन कैरियर रजिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी दी। कामन कैरियर के रजिस्ट्रेशन हेतु संभागीय परिवहन प्राधिकरण अयोध्या कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में आवेदन कर सकते हैं। वहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडी की प्रक्रिया को सरल करते हुए जनपद स्तर पर किया गया है। जिसमें दो पहिया व चार पहिया की ईवी सब्सिडी हेतु डीलर्स/क्रेता आवेदन कर तत्काल इस सुविधा का लाभ ले।
आवेदक परिवहन विभाग से संबंधित सेवाओं हेतु अपने नजदीकी सीएससी (कामन सर्विस सेन्टर) / जनसेवा केन्द्र से आवेदन कर सकते है। उन्हे आवेदन हेतु 30 रुपये एवं प्रिंट आउट, फोटो कापी का 02रू शुल्क देना होगा। इसके अलावा परिवहन विभाग की प्रत्येक सेवा हेतु निर्धारित शुल्क आनलाईन ही जमा होगी। जिसकी समुचित रसीद सीएससी संचालक द्वारा आवेदनकर्ता को दी जाएगी।
आरटीओ ने एआरटीओ को निर्देशित किया कि कार्यालय के आप-पास की दुकानों/प्रतिष्ठान की जाँच जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर करा लें। जिससे अनाधिकृत गतिविधियाँ संचालित न हो। कोई अनाधिकृत व्यक्ति कार्यालय के नाम पर अवैध वसूली न कर रहा हो। साथ ही कार्यालय के सभी लिपिकों की समीक्षा कर उन्हें राजस्व बकाया वसूली हेतु बकायेंदारों से दूरभाष वार्ता एवं डोर-टू-डोर संपर्क करने हेतु निर्देशित किया गया।
कार्यालय निरीक्षण के समय फिटनेस हेतु जो वाहनें आई थी उनमें एक पिक-अप में लोहे का हुड अतिरिक्त लगा पाया गया जिस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए ऐसी सभी वाहनों की जाँच व प्रवर्तन कार्यवाही करने के निर्देश संबंधित अधिकारी को दिये गये साथ ही वाहन स्वामियों को भी निर्देशित किया है, कि अपने वाहन के मूल ढाचें में कोई परिवर्तन न करें। अन्यथा उनके पंजीयन निलंबन की कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।
राज्य परिवहन प्राधिकरण उ0प्र0 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में संभागीय परिवहन प्राधिकरण अयोध्या मण्डलायुक्त अयोध्या मण्डल की अध्यक्षता में मोटर वाहन अधिनियम-1988 के नियम-91 और मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961 के सुसंगत प्रावधानों के अनुपालन में व्यावसायिक वाहन चालकों के काम के घण्टे नियत किये जाने की व्यवस्था को अंगीकृत किया गया है। जिसके लिए सभी व्यावसायिक वाहन स्वामी आवश्यक तैयारी कर लें।

