इमरान अहमद
गोंडा।राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली व उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देश पर शनिवार को जनपद न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया।जिसमें जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष,जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रमोद कुमार श्रीवास्तव,प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय रीता गुप्ता व सभी न्यायिक अधिकारी न्यायालय व परिवार न्यायालय गोण्डा,बैंक के वरिष्ठ अधिकारी,भारत संचार निगम लिमिटेड अधिकारियों की उपस्थिति में किया गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव दानिश हसनैन द्वितीय अपर जिला जज ने बताया की राष्ट्रीय लोक अदालत में जनपद एवं सत्र न्यायाधीश प्रमोद कुमार श्रीवास्तव द्वारा14 वाद एवं अर्थदण्ड रू1000,प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय रीता गुप्ता द्वारा35 वाद,मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के प्रभारी पीठासीन अधिकारी पूजा सिंह द्वारा 30 वाद एवं प्रतिकर राशि रू13670000,प्रथम अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश पूजा सिंह द्वारा-04 वाद एवं अर्थदण्ड रू1500,अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीष/विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट नासिर अहमद द्वारा-04 वाद एवं अर्थदण्ड रू1000,तृतीय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार द्वारा06 वाद व अर्थदण्ड 3000,चतुर्थ अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,विषेष न्यायाधीश ई0सी0 एक्ट राम दयाल द्वारा41 वाद एवं अर्थदण्ड 47500,विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट राजेश नारायन मणि त्रिपाठी द्वारा 1 वाद,अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,एफटीसी।सूर्य प्रकाश सिंह द्वारा3 वाद एवं अर्थदण्ड रू.1000,अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/एफटीसी।सर्वजीत कुमार सिंह द्वारा-04 वाद एवं अर्थदण्ड रू.1500,अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/एफटीसी-नवीन श्रीमती नम्रता अग्रवाल ने 5.वाद एवं अर्थदण्ड रू.2500,प्रथम अपर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय हरेन्द्र कुमार ओझा द्वारा-23 वाद, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी नेहा रूंगता द्वारा-3735 वाद एवं अर्थदण्ड 967300,सिविल जज (सी.डि.) अमित सिंह-द्वितीय द्वारा18 वाद निस्तारित करते हुए 18754747का उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया गया।
अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी-रेलवे अभिनव यादव द्वारा288 वाद एवं अर्थदण्ड191630,अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी-प्रथम अपेक्षा सिंह द्वारा2346 वाद एवं अर्थदण्ड 349415,अपर सिविल जज सी.डि. अंकिता सिंह द्वारा 1700 वाद एवं अर्थदण्ड रू23550,सिविल जज (सी.डि.),एफटीसी-नवीन सिद्धार्थ वर्मा ने-1353 वाद एवं अर्थदण्ड 46500,सिविल जज (जू0डि0) अनन्या शाह द्वारा 15 वाद एवं 1141760 का उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया गया,न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय प्रतिभा शुक्ला द्वारा 1379 वाद एवं अर्थदण्ड रू118850,न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय करनैलगंज अरूण गौतम द्वारा133 वाद एवं अर्थदण्ड 10065,अपर सिविल जज (जू0डि0) वृशाली गुप्ता द्वारा 2064 वाद एवं अर्थदण्ड 17400,अपर सिविल जज (जू0डि0) कक्ष सं0-07 ललित सिंह द्वारा-1116 वाद एवं अर्थदण्ड रू.33750/-, अपर सिविल जज (जू0डि0) कक्ष सं0-01 सुश्री नीतिका राजपूत द्वारा-1103 वाद एवं अर्थदण्ड रू.2340./-, न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय तरबगंज रोहित सोनी द्वारा-114 वाद एवं अर्थदण्ड रू.40000./-, न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय मनकापुर दीपेन्द्र कुमार सिंह द्वारा-150 वाद एवं अर्थदण्ड रू.1500/- तथा सिविल जज (जू0डि0)/एफटीसी-द्वितीय योगेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा-1019 वाद एवं अर्थदण्ड रू.7700/- निस्तारित कर जमा कराये गये। इस प्रकार समस्त न्यायिक अधिकारियों द्वारा कुल-16712 वादों का निस्तारण करते हुए कुल रू.1869000./- (अट्ठारह लाख उनहत्तर हजार) जुर्माना के रूप में वसूल किये गये। स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष अशोक कुमार यादव-। द्वारा 02 वाद तथा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष रामानन्द द्वारा 07 वाद निस्तारित करते हुए रू.452256/-समझौता राशि तय की गयी। जिले के सभी विभागों के प्री-लिटीगेशन के माध्यम से कुल-130921 वादों का निस्तारण करते हुए कुल रू.86545984/-(आठ करोड़ पैंसठ लाख पैंतालिस हजार नौ सौ चैरासी.) की समझौता राशि तय की गयी। इस प्रकार जनपद से आज की राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल-147633 .वादों का निस्तारण किया गया।
डेढ़ दशक से लंबित मुकदमे का हुआ निस्तारण
इस बार की लोक अदालत में कई ऐसे मामले रहे जो वर्षों से लंबित थे।सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की अदालत में 15 साल से लंबित उत्तराधिकार के एक मुकदमे का निस्तारण किया गया। वहीं परिवार न्यायालय में कई मुकदमों का निस्तारण किया गया जिसमें पति पत्नी वर्षों से अलग रह रहे थे। लोक अदालत में सौहार्दपूर्ण तरीके से उनके मामले को सुलझाया गया और वर्षों से अलग रह रहे दंपत्ति सहर्ष साथ रहने को राजी हुए।

