गोंडा।जिले के मनकापुर तहसील में तैनात एक हल्का लेखपाल विनोद कुमार श्रीवास्तव को घूस खोरी के आरोप में निलंबित कर दिया है।यह कार्रवाई उप जिलाधिकारी मनकापुर यशवंत राव ने की है। वहीं लेखपाल को निलंबन की अवधि में तहसील कार्यालय से संबद्ध रहने का आदेश दिया है।
ये रहा प्रकरण
मनकापुर तहसील की ग्राम घुसया खास की निवासिनी श्रीमती कलावती ने जिलाधिकारी के समक्ष सम्पूर्ण समाधान दिवस (1 फरवरी 2025) में शिकायत की थी। शिकायती पत्र में उसने आरोप लगाया था कि उसकी मां श्रीमती जगपता का 28 अगस्त 2024 को प्राकृतिक निधन हो गया था। उनकी बरासत (उत्तराधिकार प्रमाण पत्र) के लिए उन्होंने तीन बार—26 सितंबर, 26 अक्टूबर 2024 और 10 जनवरी 2025 को आवेदन किया, लेकिन हल्का लेखपाल विनोद कुमार श्रीवास्तव ने कथित रूप से ₹5000 की रिश्वत लेकर भी उनका आवेदन खारिज कर दिया। इतना ही नहीं, जब उन्होंने दोबारा आवेदन किया, तो लेखपाल ने ₹10,000 की अतिरिक्त रिश्वत की मांग की।
प्रशासन ने की कार्रवाई
महिला की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए लेखपाल को निलंबित कर दिया। और आदेश में लिखा है कि निलंबन अवधि में उन्हें वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा, लेकिन उन्हें कोई अन्य भत्ता देय नहीं होगा। इसके अलावा, उन्हें यह प्रमाणपत्र देना होगा कि वह किसी अन्य सेवा,व्यापार या व्यवसाय में संलिप्त नहीं हैं।
नहीं छोड़ सकते मुख्यालय
निलंबन के दौरान लेखपाल को तहसील कार्यालय मनकापुर से संबद्ध किया गया है। और बिना अनुमति के मुख्यालय छोड़ने पर रोक लगा दी गई है।

