गोण्डा।शुक्रवार को आयुक्त खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन लखनऊ के आदेशानुसार जिला औषधि निरीक्षक राजिया बानो ने प्राइवेट अस्पताल व नर्सिंग होम परिसर में संचालित औषधि प्रतिष्ठानों पर नियमों का उल्लंघन कर बिना बिल की दवाएं विक्रय करते पाए जाने पर लाईसेंस निलंबन के चेतावनी दी। और ऊंचे दामों पर औषधियों का विक्रय करने,गुणवत्तापरक औषधियों की उपलब्धता, डीपीसीओ के अंतर्गत औषधियों का अधिकतम खुदरा मूल्य,फार्मासिस्ट की उपस्थिति, सिड्यूल एच 1 का रजिस्टर,कैश मेमो,एवं क्रय विक्रय अभिलेखों का सघन जांच एवं छापे की कार्यवाही कि गई, छापेमारी की कार्यवाही के दौरान अवध हॉस्पिटल के अंतर्गत अवध मेडिकल हॉल, लाइफ लाइन हॉस्पिटल के अंतर्गत एस० एस०फार्मेसी, नारायण हॉस्पिटल के अंतर्गत नारायण फार्मेसी, सनराइज हॉस्पिटल के अंतर्गत सनराइज मेडिकल स्टोर एवं सी०एच० सी० परसपुर के निकट सेठ मेडिकल स्टोर, अभिषेक मेडिकल स्टोर, रामापुर करनैलगंज रोड स्थित रमेश मेडिकल स्टोर एवं नियर सूरज होटल स्थित सूरज मेडिकल स्टोर का निरीक्षण कर प्रतिष्ठान पर रखी विक्यार्थ प्रदर्शित औषधियों में से 11 औषधियों का रेंडम्ली आधार पर नमूना संग्रहित कर जांच हेतु प्रयोगशाला भेजा है।
अवैध रूप से नशीली औषधियों की बिक्री पर प्रतिबंध/रोकथाम हेतु आगे भी छापे की कार्यवाही जारी रहेगी। साथ ही सभी हॉस्पिटल संचालकों को निर्देशित किया कि जिनके पास अनुज्ञप्ति पत्र नहीं है वो जल्द से जल्द आवेदन कर अनुज्ञप्ति पत्र प्राप्त कर लें।
रामापुर स्थित दो प्रतिष्ठान सुरेंद्र मेडिकल स्टोर व कुसुम नारायण मेडिकल स्टोर एवं फार्मा क्लीनिक प्रतिष्ठान बंद करके भाग गए, जिनको कारण बताओ नोटिस, सहायक आयुक्त औषधि, देवीपाटन मंडल ने प्रेषित किया गया है।

