गोण्डा।दबंगई से रंगदारी वसूली करने का वांछित आरोपी अपर सत्र न्यायाधीश पास्को एक्ट द्वारा जारी कुर्की आदेश के बाद अदालत में समर्पण कर दिया है। आरोपी के दंबगई से लोग परेशान थे।

थाना खोड़ारे की ग्राम कोल्हईगरीब मौजा रघुनन्दनपुर निवासी मोहम्मद इरफान पुत्र उमर के आतंक से क्षेत्र के लोग काफी परेशान थे। इसके द्वारा लोगो को डरा-धमका कर लोगो से रंगदारी वसूलता था। इसके आतंक व ऊंची पहुंच के चलते क्षेत्र के लोग इसके विरूद्ध आवाज उठाने में डरते थे। पुलिस भी ऊंची पहुंच के चलते इसके ऊपर हाथ डालने से कतराती थी । कुछ माह पहले खोंड़ारे थाने में धारा 386,120 बी आईपीसी के तहत अपराध पंजीकृत किया गया था। मुकदमा पंजीकृत होने के बावजूद पुलिस इसके ऊपर हाथ डालने से पीछे हट रही थी। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश पास्को एक्ट ने इसके विरूद्ध 82 की कार्रवाई करते हुए सम्बन्धित को नोटिस जारी कर अदालत मे आत्मसमर्पण के लिए प्रेरित किया था। नोटिस को खोड़ारे पुलिस ने घर पर चस्पा कर डुग्गी मुनादी करायी उसके बाद भी उक्त आरोपी न तो आत्मसमर्पण किया न ही पुलिस उँचे पहुंच के चलते उसे गिरफ्तार कर पाई। अन्ततः न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट गोण्डा ने 30/05/024 को 83 की कार्रवाई करते हुए कुर्की का आदेश जारी किया। कुर्की का आदेश जारी होने के बावजूद खोड़ारे पुलिस आरोपी को बचाती रही। ऊंची पहुंच के चलते कुर्की न कर सकी। न्यायालय के भारी दबाव के चलते अन्ततः द॔बग रंगदारी वसूली करने का आरोपी मोहम्मद इरफान ने न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट गोण्डा की अदालत में शुक्रवार को आत्मसमर्पण कर दिया आदलत ने रिमांड लगाते हुए जेल भेज दिया है।

