गोंडा।वजीरगंज थाना क्षेत्र के देवी नगर निवासी रोहित चौहान की वर्ष 2018 में हत्या करके हत्यारों ने शव को टिकरी जंगल में स्थित रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया था। घटना की जानकारी मिलने पर मृतक युवक की दादी केशपति ने शिव शंकर पुत्र मलहू के खिलाफ 30 जनवरी 2018 को थाना वजीरगंज में नामजद मुकदमा पंजीकृत कराया था।
6 वर्ष पूर्व रोहित चौहान की निर्मम हत्या के मामले में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय गोंडा-9,सत्र परीक्षण संख्या 121/2018 तथा मुकदमा अपराध संख्या 37/ 2018 में न्यायालय ने अभियोजन एवं बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद शंकर उर्फ शिव शंकर पुत्र मलहू निवासी देवी नगर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
पीड़िता को न्याय दिलाने में अभियोजन पक्ष की तरफ से शासकीय अधिवक्ता अजय शुक्ला व वादिनी के अधिवक्ता दिनेश तिवारी व प्रमोद कुमार चौहान ने जोरदार पैरवी की।पीड़िता को 6 वर्ष बाद न्याय मिला,वहीं हत्यारे को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा के साथ साथ 50000 रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है।

