गोंडा।अपनी ही माँ की गैर इरादतन हत्या के मामले में आरोपी बेटे को अपर सत्र न्यायाधीश,एफ०टी०सी० द्वितीय सर्वजीत कुमार सिंह ने दस साल का सश्रम कारावास व दस हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई है।

मामले की जानकारी देते हुए सहायक शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि जनपद के थानाक्षेत्र परसपुर की ग्राम पंचायत नरायनपुर ललक निवासी कृष्णदेव शुक्ला ने 28 मई 2020 को अपने छोटे भाई संजय शुक्ला पर शराब के लिए पैसे मांगने से इंकार करने पर नशे में अपनी माँ की लाठी डंडे से पीटकर हत्या करने की एफआईआर दर्ज कराई थी। मामले की विवेचना के उपरांत पुलिस ने न्यायालय के समक्ष अभियुक्त के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था।

गवाहों के बयान और उभय पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश-एफ०टी०सी० द्वितीय सर्वजीत कुमार सिंह ने अभियुक्त संजय शुक्ला को अपनी माँ की गैर इरादतन हत्या का दोषी मानते हुए दस साल का सश्रम कारावास व दस हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई है।

