बलरामपुर।राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) ने नगर के समीप सुआव नाले (गोमतीपुर ड्रेन) के दोनों ओर 200 मीटर तक निर्माण कार्य पर रोक लगाते हुए निर्देश जारी किया है। जारी किए गए आदेश में नाले के किनारे 25 से 50 मीटर की परिधि में किसी भी तरह का आवासीय या व्यावसायिक निर्माण नहीं किया जायेगा।

एनजीटी की इस कार्रवाई से शहर व आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के वाशिंदों का कहना है कि अचानक मिले आदेश से पहले से बने मकानों और निर्माणाधीन भवनों को लेकर असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है।
बलरामपुर सदर विधायक पल्टूराम ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मांग की है कि बिना सूचना दिए एनजीटी द्वारा की गई इस कार्यवाही से लोगों में भय का माहौल है। उन्होंने अनुरोध किया कि खाली पड़ी भूमि पर पत्थर डालकर स्थानीय जनता को आश्वस्त किया जाए और आगे की कार्रवाई पर रोक लगाई जाए।

