इक़बाल शाह
गोण्डा।जिले में अब मोटर व्हीकल के नए कानून का सख्ती से पालन कराने के लिए डीएम नेहा शर्मा ने बिगुल बजा दिया है। नए कानून के मद्देनजर मां-बाप को होशियार होने की जरूरत है। नहीं तो तीन साल की सजा या जुर्माने से भुगतना पड़ सकता है। ऐसे में अब 18 वर्ष से कम बच्चों के वाहन चलाने पर पकड़े जाने पर अभिभावकों को दोषी माना जाएगा। जिसको लेकर गुरुवार को डीएम नेहा शर्मा ने इसे कड़ाई से पालन कराने के लिए स्कूलों व अभिभावकों को जागरूक करने के निर्देश जारी कर दिए।
डीएम नेहा शर्मा ने बुधवार को नए मोटर व्हीकल कानून को लेकर सख्त निर्देश देते हुए कहा कि जिले के स्कूलों में पढ़ रहे 18 वर्ष से कम आयु के छात्रों को वाहन चलाने पर रोका जाए। उन्होंने कहा कि नए कानून के मुताबिक अब नाबालिग बच्चे गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर उनके अभिभावकों को भुगतना पड़ेगा। जिसमें तीन साल की सजा के साथ साथ 25 हजार का जुर्माना भी सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने स्कूलों से बच्चों के वाहन चलाने पर रोक लगाने व स्कूलों से प्रमाण पत्र लेने के साथ छात्रों के अभिभावकों को जागरूक करने के निर्देश दिए है। वहीं स्कूलों में चल रहे अनफिट वाहनो पर कार्यवाही किए जाने की बात कही है।

