2023 नारी शक्ति वंदन अधिनियम में होगा सुधार
33% लोकसभा व विधानसभा में होगी भागीदारी
गोण्डा।एनडीए सरकार का लाया गया नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 कानून में संशोधन कर अब महिलाओं की लोकसभा व विधानसभा में भागीदारी 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 33 प्रतिशत करने जा रही है। महिलाओं की बढ़ती भागीदारी मील का पत्थर साबित होगी। भाजपा सरकार का बखान करते हुए सोमवार को जिलाध्यक्ष अकबाल बहादुर तिवारी ने संबोधित करते हुए पत्रकारों को बताया।
सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर हुए एक महिला कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से नीति निर्माण की दिशा अधिक संवेदनशील और समावेशी बनेगी। देश में बढ़ती महिला भागीदारी पर बोलते हुए कहा कि एनडीए सरकार ने महिलाओं के उत्थान व उन्हें ऊपर उठाने के लिए समय समय पर कई योजनाएं लाई। वहीं सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 लाकर भारत के लोकतांत्रिक यात्रा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित किया है। जिसे सरकार 30 प्रतिशत में संशोधन करते हुए लोकसभा व विधानसभा में 33 प्रतिशत करने जा रही है। जिलाध्यक्ष ने बताया कि नारी शक्ति सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है। आज महिलाएं वोटिंग से लेकर समाज के हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। खूबियां बयां करते हुए कहा कि पिछले दस वर्षों में सरकार ने महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य किए। जिसमें उज्जवला योजना, मुद्रा योजना, जल जीवन मिशन जोकि महिलाओं को सीधा लाभ देती है। कार्यक्रम में भाजपा जिला मीडिया प्रभारी विवेकमणी श्रीवास्तव, वंदना गुप्ता, अनीता साहू, प्रताप नारायण, विष्णु दत्त सिंह, दीपक गुप्ता, नीरज मौर्या समेत तमाम लोग उपस्थित रहे।

